Introduction
पुलिस ने बुधवार को बताया कि बहादुरके रोड के औद्योगिक क्षेत्र में एक महिला और उसकी तीन बेटियों के चेहरे पर कालिख पोतकर और उनके गले में तख्तियां लटकाकर परेड कराई गई, जिन पर लिखा था, 'मैं चोर हूं।' उन्होंने बताया कि महिलाओं को इस संदेह में 'दंडित' किया गया कि उन्होंने एक फैक्ट्री से कपड़े चुराए हैं, जहां वे काम करती थीं।
पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक, मैनेजर और घटना का वीडियो बनाने वाले एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फैक्ट्री परिसर में महिलाओं को बंधक बनाया, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी और उन्हें तख्तियां पहना दीं, जिन पर लिखा था: 'मैं चोर हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं।' घटना का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।
सहायक पुलिस आयुक्त दविंदर चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक परविंदर सिंह, मैनेजर मनप्रीत सिंह और वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने वाले मोहम्मद कैश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि होजरी फैक्ट्री के मालिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस बीच, पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे 'तालिबान शैली की सज़ा' बताया। सिंह ने इस कृत्य को बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया और पुलिस आयुक्त को दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई करने का आदेश दिया। 'मामले की गंभीरता को देखते हुए, अध्यक्ष ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और 79 के साथ-साथ बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) अधिनियम, 1986 और भारतीय दंड संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत तुरंत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है और पुलिस आयुक्त को 23 जनवरी, 2025 तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।’ सिंह ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को फैक्ट्री मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई करने और सात दिनों के भीतर उन्हें इसकी जानकारी देने का भी निर्देश दिया।
पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी घटना का संज्ञान लिया और जिला अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।